धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
 




कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री बसंत कुर्रे द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री नगेन्द्र सिंह के प्रतिवेदन पर से जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। यह आदेश आगामी 3 जनवरी 2020 तक लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
      कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री बसंत कुर्रे ने बताया कि यह आदेश अयोध्या प्रकरण को लेकर और हिन्दू और मुस्लिम पक्षकारों के मध्य मा. उच्चतम न्यायालय में बहस पूर्ण होने के बाद संविधान पीठ का निर्णय आने तक किसी भी पक्ष में पारित होने पर दूसरा पक्ष उत्तेजित होकर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द्र को प्रभावित करने की कोशिश करने की प्रबल संभावना के मद्देनजर जारी किया गया है।
जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक संपत्ति की क्षति का भय बना हुआ है। जिले की शांति व्यवस्था बनाये रखने के दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने की नितांत आवश्यकता व्यक्त की गई है। इसीलिए दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शांक्तियो का प्रयोग करते हुए संपूर्ण श्योपुर जिले के तत्काल प्रभाव से यह आदेश करता हॅू कि जिले की समस्त राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे ना हीं लगायेगा और न ही धारदार, अस्त्र-शस्त्र, गोलाबारूद को लेकर चलेगा अथवा प्रदर्शन करेगा। डी.जे.के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई जाती है।
सोशल मीडिया द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम व अन्य में धार्मिक भावनाओं वाले मैसेज पोस्ट न करे। तथा आपत्तिजनक पोस्ट आदि का प्रदर्शन नहीं किया जाय। जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस रैली का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के बिना न हीं किया जाय। जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर अवैध जमाव, भीड का एकत्रित न होवे इसे प्रतिबंधित किया जाता है।
जारी आदेश के अंतर्गत जिले के ऐसे मकान मालिक जिनके द्वारा अपना मकान एवं दुकान किराये पर दी जाती है, उनके किरायेदारों की सूचना वे संबंधित थाने में विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही रखा जाये तथा आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जावे। घरेलू नौकरों एवं व्यवसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाये। साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप लिया जावे।
छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जाये। साथ ही आईडी पू्रफ आवश्यक रूप से दिया जावे। होटल, लॉज, धर्मशालाओं में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाये एवं ठहरने वालो व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में संबंधित थाने पर दी जाये। साथ ही आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जावे।
भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यो में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में संबधित थाने में पहचान पत्र देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाये। पेइंग गेस्ट की सूचना भी संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने में मय पहचान पत्र देने के उपरांत ही उन्हें रखा जावे। ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो 15 दिवस से अधिक समय से निवास कर रहे हो तत्काल संबंधित थाने में पहचान पत्र सहित विहित प्रारूप में दी जावे।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में मेंरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये। यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश जारी होने के दिनांक से 03 जनवरी 2020 के लिए लागू रहेगा।